अमृतसर की बुजुर्ग महिला के घुटने सही ढंग से रिप्लेस न किए जाने को जिला कंज्यूमर फोरम ने सेवा में कमी माना। इसका आधार उन्होंने अमृतसर के दो डॉक्टरों व मेदांता के एक डॉक्टर का रिपोर्ट को माना। जिसमें उन्होंने रिप्लेसमेंट सही ढंग से न होने की बात कही। इसके बाद फोरम ने जालंधर के ऑर्थाेनोवा हॉस्पिटल व उनके डॉक्टर हरप्रीत सिंह को घुटने बदलने के बदले लिए 3 लाख रुपए लौटाने और 10 हजार का हर्जाना देने के आदेश दे दिए।
इसके बाद फोरम ने कहा कि अगर डॉक्टर के दावे के मुताबिक सब कुछ सही था तो फिर उन्हें अमृतसर में किसी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा अमृतसर के दो डॉक्टरों व मेदांता के डॉक्टर की तरफ से किए चेकअप रिकॉर्ड के बाद फोरम ने माना कि आर्थोनोवा हॉस्पिटल व डॉ. हरप्रीत सिंह के स्तर पर लापरवाही बरती गई है। फोरम ने इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी हवाला दिया।
डॉ. हरप्रीत सिंह व ऑर्थानोवा हॉस्पिटल ने जवाब देते हुए कहा कि महिला व उसके बेटे को पहले पूरे अस्पताल की सुविधाएं दिखाई गई थी। उनके इलाज के डेली नोट्स बनाए गए। मरीज अच्छा महसूस कर रहा था और चल भी रहा था।