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कोरोना नियमों को लेकर मुख्यमंत्री ने दिया बड़ा बयान पढ़ें क्या

पंजाब सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू की गईं पाबंदियों को 10 जून तक बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने वीरवार को यह घोषणा की। पंजाब में कोविड-19 के नए मामलों में लगातार हो रही वृद्धि और मृत्यु दर में इजाफा होने के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने राज्य में कोविड रोधी प्रतिबंधों को कड़ाई से लागू करने के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए।

अमरिंदर सिंह ने कहा कि कोविड-19 प्रतिबंधों के दौरान जिलाधिकारी ही दुकानों को खोलने का समय तय करेंगे और उन पर ही कोरोना संक्रमण को, विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में फैलने से रोकने के लिए प्रतिबंधों को लागू कराने की जिम्मेदारी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलाधिकारी स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंधों के नियमों में बदलाव भी कर सकते हैं। राज्य में कोविड-19 की मौजूदा स्थिति की समीक्षा को लेकर आयोजित एक बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिबंधों के कारण कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी आई है।

वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री ओपी सोनी ने कहा कि तीन जीएमसी ने पहले ही 50% ओपीडी संचालन शुरू कर दिया है, जिसे जल्द ही 100% तक बढ़ाया जाएगा। प्रतिबंधों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेषज्ञों की सलाह पर प्रतिबंधों को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि निजी कारों और दोपहिया वाहनों की सीमा को हटाया जा रहा है, क्योंकि इनका उपयोग मुख्य रूप से परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक यात्री वाहनों और टैक्सियों पर नियम जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि गैरजरूरी दुकानों को खोलने का फैसला डीसी करेंगे।