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दुकानदारों के लिए खुशखबरी कैबिनेट मंत्री ओ पी सोनी ने किया बड़ा ऐलान पढ़ें

  • 18 दिन से सिर्फ एक साइड की शॉप्स खोल पा रहे थे व्यापारी
  • कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सोनी ने प्रशासनिक अफसरों और व्यापारियों से बैठक कर लेफ्ट-राइट सिस्टम की पाबंदी को खत्म करने का फैसला किया

 पंजाब सरकार की तरफ से 10 जून तक मिनी लॉकडाउन बढ़ाने के निर्देश दिए जाने के बाद जिला प्रशासन ने शुक्रवार को दुकानदारों को राहत की डबल डोज दी। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सोनी ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में प्रशासनिक अफसरों और व्यापारियों के साथ बैठक कर लेफ्ट और राइट सिस्टम की पाबंदी को खत्म करने का फैसला किया। इसके तहत सोमवार से अब शहर और ग्रामीण इलाकों में लोग दोनों साइड की दुकानें सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खोल सकेंगे।

पंजाब सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पहले 3 मई से 15 मई तक मिनी लॉकडाउन लगाया था। इसके तहत सिर्फ जरूरत सामान की दुकानों को खोलने की इजाजत थी। इससे दूसरे दुकानदारों की रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया था, जिसे देखते हुए डीसी गुरप्रीत सिंह खैहरा और पुलिस कमिश्नर ने व्यापारियों को 10 मई से लेफ्ट-राइट सिस्टम के तहत दुकानें खाेलने की इजाजत दी थी। यह व्यवस्था शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में लागू थी। इसी बीच सरकार ने मिनी लॉकडाउन को पहले 31 मई और अब 10 जून तक बढ़ा दिया, वहीं दुकानों के संबंध में जिला प्रशासन को खुद फैसला करने का अधिकार दिया था। इसी के तहत शुक्रवार को 18 दिन बाद दोनाें साइड की दुकानें खोलने की छूट दे दी गई। डीसी गुरप्रीत सिंह खैहरा ने कहा कि व्यापारियों की परेशानी को देखते हुए हफ्ते में 5 दिन यानी सोमवार से शुक्रवार तक सभी दुकानें कर्फ्यू के समय से 1 घंटे पहले तक खोली जा सकेंगी।
कोचिंग सेंटर, होटल-रेस्टोरेंट्स को छूट नहीं

डीसी ने कहा कि जिम, स्पाॅ सेंटर, कोचिंग सेंटर, होटल, रेस्टोरेंट को किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई है। पहले की तरह ये बंद रहेंगे। उन्होंने व्यापारियों से मास्क, दो गज की दूरी और सेनेटाइजेशन का हर हाल में ध्यान रखने के निर्देश दिए।

शाम 5 बजे शटर करने होंगे डाउन पुलिस कमिश्नर डॉ सुखचैन सिंह गिल ने कहा कि शाम 5 बजे के बाद यदि शहर में कोई भी दुकान निर्धारित समय के बाद खुलती है या गाइडलाइन का कोई उल्लंघना करता है तो पुलिस सख्त एक्शन लेगी।​​​​​​​