किसानों को रोकने के लिए धारा 144 के तहत आदेश:अमृतसर के डीसी गुरप्रीत सिंह खैहरा बोले- रोष रैलियों, धरने-प्रदर्शनों व बैठकों पर 3 सितंबर तक रोक
किसानों, राजनीतिक पार्टियों और अन्य संगठनों को रोष प्रदर्शनों से रोकने के लिए डीसी गुरप्रीत सिंह खैहरा ने धारा 144 के तहत नए आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार जिला शहरी और देहात में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के इकट्ठे होने, रोष रैलियां करने, धरने देने, बैठकों का आयोजन करने, नारे मारने और प्रदर्शन करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। यह आदेश 3 सिंतबर 2021 तक लागू रहेंगे।
डीसी खैहरा के आदेश अनुसार उनके उनके ध्यान में आया है कि अमृतसर में कुछ राजनीतिक-किसान और कुछ अन्य संगठन जिला स्तर पर रोष प्रदर्शन, धरने और रैलियों की योजनाएं बना रहे हैं। जिससे लोगों की भावनाओं को उत्तेजित करने की कोशिश की जा रही है। जिससे सरकारी और गैर-सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान होने और अमन-शांति व कानून की स्थिति बिगड़ने का डर बना रहता है। इसलिए अमन और कानून की स्थिति ठीक बनाए रखने और लोगों की जान-माल की रक्षा करने के लिए कोशिशों की जरूरत है।