जालंधर, 9 मई (mera bharat news)
लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर जिला मैजिस्ट्रेट जसप्रीत सिंह ने आज सीआरपीसी अधिनियम की धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि मतदान से 48 घंटे पहले जो 8 मई को शाम 6 बजे से शुरू होगा, वोटिंग तक किसी भी तरह के एक्जिट पोल पर रोक होगी। जारी आदेशों के अनुसार प्रिंट या इलैक्ट्रानिक मीडिया में किसी भी एक्जिट पोल को प्रिंट करना, प्रसारित करना या प्रचार करना प्रतिबंधित है। मतदान के दिन 10 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6.30 बजे के बीच उपचुनाव से जुड़े किसी भी एक्जिट पोल के नतीजे जारी करने पर भी पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि मतदान से 48 घंटे पहले मतदान होने तक 8 मई को शाम 6 बजे से किसी भी मीडिया पर एग्जिट पोल या किसी अन्य चुनाव सर्वेक्षण के प्रसारण या प्रचार पर भी रोक लगा दी गई है।