Mahadev App Case में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज
Mahadev App Case में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक मामला आईपीसी की धारा 120बी, 34, 406, 420, 467, 468 और 471 के तहत दर्ज किया गया है, यह मामला 4 मार्च को भूपेश बघेल और 21 अन्य के खिलाफ दर्ज किया गया था।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) महादेव ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी एप्लिकेशन के कथित अवैध संचालन में मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की भी जांच कर रहा है, जिसमें कथित तौर पर छत्तीसगढ़ के उच्च पदस्थ राजनेता और नौकरशाह शामिल हैं।
फरवरी में केंद्रीय एजेंसी ने मामले में नौवीं गिरफ्तारी की। ईडी ने पहले कहा था कि ऐप से आए कथित अवैध धन का इस्तेमाल छत्तीसगढ़ में राजनेताओं और नौकरशाहों को रिश्वत देने के लिए किया गया था। बॉलीवुड अभिनेताओं सहित कई मशहूर हस्तियों को एजेंसी ने ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म और भुगतान के तरीके के साथ उनके संबंधों पर पूछताछ के लिए बुलाया था।
अब तक, ईडी ने दो आरोपपत्र दायर किए हैं, जिनमें कथित अवैध सट्टेबाजी और गेमिंग ऐप के दो मुख्य प्रमोटरों – सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ आरोप पत्र शामिल हैं।
केंद्रीय एजेंसी ने पहले आरोपपत्र में आरोप लगाया है कि चंद्राकर की शादी फरवरी 2023 में संयुक्त अरब अमीरात के रास अल खैमा में हुई थी और इस आयोजन पर लगभग 200 करोड़ रुपये की नकद राशि खर्च की गई थी। इसमें कहा गया है कि चंद्राकर के रिश्तेदारों को भारत से यूएई ले जाने के लिए निजी जेट किराए पर लिए गए थे और शादी में प्रस्तुति देने के लिए मशहूर हस्तियों को भुगतान किया गया था। एजेंसी के अनुसार, मामले में अपराध से अनुमानित आय लगभग 6,000 करोड़ रुपये है।
पिछले साल नवंबर में, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण से ठीक पहले, ईडी ने दावा किया था कि फोरेंसिक विश्लेषण और असीम दास के बयान से तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल की भूमिका पर सवाल उठे थे, बयान के मुताबिक महादेव सट्टेबाजी ऐप प्रमोटरों ने लगभग 508 करोड़ रुपये का भुगतान सीएम को किया था।
बघेल ने इन आरोपों को उनकी छवि “खराब” करने का प्रयास बताया था, जबकि कांग्रेस ने इसे भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र की “प्रतिशोध की राजनीति” का परिणाम बताया था।