ठेके से बिना आबकारी डियूटी की शराब बरामद आबकारी विभाग ने शराब ठेकेदार ख़िलाफ़ दर्ज करवाई ऐफ.आई.आर.
जालंधर, 18 अक्तूबर
आबकारी विभाग की तरफ से एक विशेष अचानक चैकिंग दौरान ऐस.बी.ऐस. नगर अधारित शराब के ठेकेदार की एक दुकान में से ऐसी शराब, जिस पर आबकारी ड्यूटी नहीं दी गई, निर्यात होने उपरांत उसके ख़िलाफ़ ऐफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई है।
डिविज़नल आबकारी और टैकसेशन कमिश्नर (डी.ई.टी.सी.) श्री जसपिन्दर सिंह ने बताया कि आबकारी कमिश्नर पंजाब श्री रजत अग्रवाल के निर्देशो पर विभाग की तरफ से शराब के ठेके पर चैकिंग सम्बन्धित विशेष अभियान चलाया गया है। उन्होंने बताया कि इस अभियान दौरान निरीक्षण टीमो की तरफ से चीवास रीगल और बैलेनटाईन सहित 17 बोतलों शराब की बरामद की गई, जिस पर आबकारी नहीं दी गई, जिससे टैकस चोरी का खुलासा हुआ है ।डी.ई.टी.सी. ने आगे बताया कि यह ठेके सोहण सिंह उप्पल और एसोसिएट्स लायसैंस धारक की तरफ से चलाए जा रहे है ।
डी.ई.टी.सी. ने कहा कि निर्यात की बोतलों को टेस्टिंग के लिए भेजा गया है जिससे इसके असली होने की जांच की जा सके। इसके इलावा आबकारी विभाग की तरफ से लायसैंस धारक विरुद्ध पंजाब आबकारी एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की गई है और पुलिस विभाग की तरफ से आरोपियों ख़िलाफ़ आइपीसी और आबकारी एक्ट की अलग -अलग धाराओ के अंतर्गत ऐफ.आई.आर. दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भी यह अभियान जारी रहेगा।