डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने 2018 के बाद विकसित हुई अवैध कालोनियों में रजिस्ट्रियों पर रोक लगा दी है। इन कालोनियों को विकसित करने वालों के खिलाफ पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रापर्टी रेगुलाइजेशन एक्ट (पापरा) के तहत केस भी दर्ज होंगे।
डीसी ने पुलिस कमिश्वर, SDM को भेजी शिकायत
डीसी ने एसडीएम एक और एसडीएम दो, तहसीलदार एक और तहसीलदार दो को लिखे पत्र में कहा है कि इन कालोनियों को विकसित करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और इन कालोनियों में किसी भी प्लाट की रजिस्ट्री न की जाए।
डीसी के इन आदेशों से नगर निगम की हद में 100 से ज्यादा कालोनियों में रजिस्ट्रियों पर बैन लग गया है। 40 कालोनियों के खिलाफ तो नगर निगम ने पहले ही पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर केस दर्ज करने की सिफारिश की हुई है। 2018 के बाद विकसित हुई कालोनियों में एनओसी भी जारी नहीं हो सकती है ऐसे में तहसीलों में बिना एनओसी के ही रजिस्ट्री अभी तक होती रही हैं।
इन कालोनियों में मत खरीदें प्लाट
लाल मंदिर अमन नगर के पास
लम्मा ¨पड से कोटला रोड, हरगोबिंद नगर के पास
जमशेर रोड मोहन विहार के पास
न्यू माडल हाउस के पास
ओल्ड फगवाड़ा रोड पर नई कालोनी
सलेमपुर मुसलमाना
पटेल नगर मकसूदां के पास
जीव शेल्टर के पास
अमन नगर के पास
गुगा जहर पीर के पास
पटेल नगर के पास
शिवाजी नगर में वैष्णो धाम मंदिर के पास
दीपनगर की बैकसाइड
काला संघिया रोड पर 66 केवी स्टेशन के पास
राम नगर बड़िंग के पास
सुभाना के पास
गुलमोहर सिटी की बैकसाइड
बड़िंग के पास
गांव शेखे के पास
रतन नगर मंड पैलेस के पास
नंदनपुर के पास
गांव खुरला किंगरा
नेशनल हाईवे पर संत ब्रास के सामने
राजनगर कबीर एवेन्यू के पास
कालिया कालोनी फेस 2 के पास
ट्रांसपोर्ट नगर से बुलंदपुर रोड