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जालंधर कमीश्नरेट पुलिस के नए आदेश: पढ़े

जालंधर के कमीश्नरेट पुलिस के DCP लॉ एंड ऑर्डर जगमोहन सिंह द्वारा आज जारी किए गए नए आदेशों के अनुसार शहर में डीजे, लाइव ऑर्केस्ट्रा या सिंगरों के कार्यक्रम रात 10 बजे बंद हो जाने चाहिए। अगर बंद नहीं होते तो उनकी आवाज इतनी होनी चाहिए कि वो चारदीवारी या परिसर से बाहर न जाए। अगर बाहर आवाज सुनाई दी तो इसे आदेश का उल्लंघन माना जाएगा।

इसके अलावा सभी रेस्टोरेंट, बार, क्लब समेत सभी खाने-पीने की चीजों के लाइसेंस वाली जगहों में रात 11 बजे के बाद नए ग्राहकों को एंट्री नहीं दी जाएगी। 11 बजे के बाद किसी का खाने या शराब का ऑर्डर भी नहीं लिया जाएगा। 12 बजे तक इन जगहों को पूरी तरह बंद होना होगा। हालांकि अहातों के लिए यह समय 11 बजे तक का होगा यानी उन्हें 11 बजे अहाता पूरी तरह बंद करना होगा। अगर शराब की दुकान के साथ खुले अहाते को बंद नहीं किया गया तो इसे एक्साइज विभाग की तरफ से दिए गए लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि दिन में भी किसी कार में चल रहा म्यूजिक सिस्टम ऊंची आवाज में चलता पकड़ा गया तो वाहन चालक के विरुद्घ धारा 188 IPC के अंतगर्त उल्लंघना का मामला दर्ज किया जाएगा l