पंजाब की मशहूर ट्रैवल एजेंसी का लाइसेंस रद्द होने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि डिवाइन इमिग्रेशन सर्विसेज मोहाली फर्म का लाइसेंस रद्द किया गया है। पंजाब ट्रैवल प्रोफशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिड़के ने उक्त कार्रवाई की है।
इस इमीग्रेशन की फर्म मोहाली जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर के मालिक राहुल मित्तल ने एचयूएफ लाइसेंस 325/आईसी दिनाक 24.07 व सुशील कुमार मित्तल निवासी ग्राउंड फ्लोर, निर्मल छाया टावर्स, लोहगढ़, जीरकपुर तहसील डेराबस्सी, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर के साथ कंसल्टेंसी और कोचिंग इंस्टीच्यूट के लिए 2019 में लाइसेंस जारी किया था। ये लाइसेंस 23 जुलाई 2024 तक वैध है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिड़के ने बताया कि लाइसेंसधारी द्वारा नियम व एडवाइजरी के अनुसार हर महीने के रिपोर्ट न देना, दफ्तर बंद रहना, लाइसेंस के प्रावधानों का पालन नहीं करना, फर्म द्वारा जवाब नहीं देने पर कारण नोटिस जारी किया गया। इसके बाद उक्त फर्म को प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण तुरन्त प्रभाव से रद्द किया गया है। उन्होंने बताया कि अधिनियम के अनुसार फर्म तथा उसके लाइसेंसधारी किसी प्रकार की शिकायत व नुकसान के जिम्मेदार होंगे।