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सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगी ये दुकानें, पढ़ें

आखिरकार दुकानदारों का विरोध काम ही आ गया। लगातार विरोध के बाद जिला प्रशासन ने शहर में गैरजरूरी दुकानों को खोलने की छूट दे दी गई है। अब सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक सभी तरह की दुकानें खुल सकेंगी। हालांकि इस दौरान उन्होंने कोविड से जुड़ी सावधानियों का पूरी तरह पालन करना होगा।
इसके अलावा जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानों के लिए भी काउंटर सेल के लिए सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक का समय तय कर दिया गया है। हालांकि 3 बजे के बाद वो शाम 5 बजे तक होम डिलीवरी कर सकती हैं। उसके बाद 5 बजे दुकान बंद करनी होगी और शाम 6 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट घनश्याम थोरी ने शुक्रवार रात को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। यह आदेश सोमवार से लागू होगा।
वहीं रेस्टोरेंट, होटल, कॉपी शॉप व फास्ट फूड आउटलेट बैठकर नहीं खिला सकेंगे। हालांकि सुबह 9 से शाम 5 बजे तक उन्हें टेकअवे की छूट रहेगी। हालांकि उन्हें सुबह 9 से रात 9 बजे तक होम डिलीवरी को प्राथमिकता देने के लिए कहा गया है।