### पंजाब सरकार को हाईकोर्ट से झटका, कर्मचारियों-पेंशनरों को बढ़ा DA देने का रास्ता साफ
Punjab and Haryana High Court ने पंजाब सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें सरकार ने सभी कर्मचारियों और पेंशनरों को IAS, IPS और न्यायिक अधिकारियों के बराबर महंगाई भत्ता (DA) देने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी।
अदालत के फैसले के बाद अब Punjab सरकार पर लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को बढ़ा हुआ DA जारी करने का दबाव बढ़ गया है।
करीब एक महीने पहले हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि राज्य के सभी कर्मचारियों और पेंशनरों को वही महंगाई भत्ता दिया जाए, जो IAS, IPS और न्यायिक अधिकारियों को मिल रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस फैसले का लाभ लगभग 3.5 लाख नियमित कर्मचारियों और 4 लाख से अधिक पेंशनरों को मिलेगा।
जानकारी के मुताबिक फिलहाल IAS और IPS अधिकारियों को 58 प्रतिशत DA दिया जा रहा था, जबकि अन्य सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को केवल 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा था। इसी असमानता को लेकर कर्मचारी संगठन लंबे समय से विरोध जता रहे थे।
इस मामले में करीब 200 कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कर्मचारियों की ओर से पेश अधिवक्ता Rashpinder Singh ने दलील दी कि पंजाब सरकार का नियम केंद्र सरकार की तर्ज पर समय-समय पर DA जारी करने का रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इसमें लगातार देरी हो रही थी।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 तक साल में दो बार DA की किस्तें जारी होती थीं, लेकिन बाद में प्रक्रिया धीमी पड़ गई। कर्मचारियों का कहना था कि अधिकारियों और बाकी कर्मचारियों के बीच DA में अंतर से असंतोष बढ़ रहा था।
हाईकोर्ट के ताजा फैसले के बाद कर्मचारियों और पेंशनरों में राहत और खुशी का माहौल देखा जा रहा है।