बिना हिजाब गाना गाने पर ईरानी गायिका परस्तू अहमदी को 74 कोड़ों की सजा, 2 साल का बैन
तेहरान: ईरान की मशहूर गायिका Parastoo Ahmadi को एक ऑनलाइन कॉन्सर्ट में बिना हिजाब प्रस्तुति देने के मामले में अदालत ने 74 कोड़ों की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर दो वर्षों तक देश छोड़ने और किसी भी प्रकार की कलात्मक गतिविधि में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
रिपोर्टों के अनुसार यह मामला दिसंबर 2024 में आयोजित एक लाइव-स्ट्रीम कॉन्सर्ट से जुड़ा है। कार्यक्रम के दौरान परस्तू अहमदी ने बिना हिजाब और स्लीवलेस पोशाक में देशभक्ति गीत प्रस्तुत किया था। यह प्रस्तुति सोशल मीडिया और वीडियो प्लेटफॉर्मों पर तेजी से वायरल हो गई थी, जिसके बाद ईरानी अधिकारियों ने उनके और कार्यक्रम से जुड़े अन्य कलाकारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी।
प्रारंभिक पूछताछ और हिरासत के बाद गायिका को जमानत पर रिहा कर दिया गया था, लेकिन मामला अदालत में चलता रहा। अब ईरान के क़ोम प्रांत की अदालत ने फैसला सुनाते हुए परस्तू अहमदी समेत उनके प्रोडक्शन और संगीत दल के आठ अन्य सदस्यों को भी 74-74 कोड़ों की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर दो साल तक विदेश यात्रा और कलात्मक गतिविधियों में भाग लेने पर रोक लगा दी गई है।
अदालत का कहना है कि कार्यक्रम के दौरान सार्वजनिक नैतिकता और सांस्कृतिक नियमों का उल्लंघन किया गया तथा ऑनलाइन माध्यम से “अनुचित और अनैतिक सामग्री” प्रसारित की गई।
इस फैसले के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। मानवाधिकार संगठनों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थकों ने सजा की आलोचना करते हुए इसे कलाकारों और महिलाओं की स्वतंत्रता पर अंकुश बताया है, जबकि ईरानी अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई देश के मौजूदा कानूनों और सांस्कृतिक नियमों के तहत की गई है।