ब्रेकअप के बाद नर्स की हत्या के मामले में आरोपी को उम्रकैद, 2.5 लाख रुपये जुर्माना
जालंधर। ब्रेकअप के बाद युवती की हत्या के बहुचर्चित बलजिंदर कौर हत्याकांड में अदालत ने आरोपी सतगुरु सिंह उर्फ गुरी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। एडिशनल सेशंस जज विशेष कंबोज की अदालत ने आरोपी पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त एक वर्ष की कैद भुगतनी होगी।
2022 में मैटरनिटी होम की छत पर हुई थी हत्या
मामला 24 अगस्त 2022 की आधी रात का है। ग्रीन मॉडल टाउन स्थित एक मैटरनिटी होम की छत पर 24 वर्षीय नर्स बलजिंदर कौर की हत्या कर दी गई थी। घटना के दौरान उसकी दोस्त ज्योति भी हमले में घायल हुई थी।
वारदात की पूरी घटना परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई थी। घायल ज्योति ने पुलिस को दिए बयान में हमलावर की पहचान बलजिंदर कौर के परिचित के रूप में की थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सतगुरु सिंह उर्फ गुरी को गिरफ्तार कर लिया था।
सोशल मीडिया के जरिए हुई थी पहचान
पुलिस जांच के अनुसार आरोपी और बलजिंदर कौर की पहचान सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और बाद में दोनों शादी करने की बात भी कर रहे थे।
बताया गया कि घटना से करीब चार महीने पहले दोनों के बीच संपर्क हुआ था। हालांकि हत्या से तीन दिन पहले दोनों के बीच विवाद हुआ। आरोप है कि विवाद के बाद बलजिंदर ने आरोपी का मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया था।
गुस्से में हत्या का आरोप
अभियोजन के अनुसार, ब्रेकअप और विवाद के बाद आरोपी ने कथित तौर पर बलजिंदर कौर की हत्या कर दी। जब उसकी दोस्त ज्योति ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो उस पर भी हमला किया गया, जिसमें वह घायल हो गई।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी ने पूछताछ के दौरान घटना को लेकर जानकारी दी थी। मामले में सीसीटीवी फुटेज, घायल प्रत्यक्षदर्शी के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने जांच पूरी कर अदालत में चालान पेश किया था।
अब अदालत ने मामले में आरोपी सतगुरु सिंह उर्फ गुरी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और 2.5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत के फैसले के बाद पीड़ित परिवार को लंबे समय से चल रहे मामले में न्याय मिलने की उम्मीद जगी है।