नगर कौंसिल और नगर पंचायत चुनाव को लेकर पोलिंग बूथों के 200 मीटर दायरे में पाबंदियां लागू
जालंधर, 24 मई: नगर कौंसिल और नगर पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से संपन्न करवाने के लिए अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट अमनिंदर कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए चुनाव वाले दिन 26 मई 2026 को पोलिंग बूथों के 200 मीटर के दायरे में विभिन्न पाबंदियां लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
राज्य चुनाव आयोग, पंजाब द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार जारी आदेशों में कहा गया है कि पोलिंग बूथों या किसी सार्वजनिक अथवा निजी स्थान पर कोई भी उम्मीदवार या उसका समर्थक चुनाव प्रचार नहीं करेगा। इसके अलावा पोलिंग बूथों के आसपास किसी प्रकार का शोर-शराबा करने पर भी रोक लगाई गई है।
आदेशों के अनुसार पोलिंग बूथों के 200 मीटर के दायरे में सेलुलर फोन, कॉर्डलेस फोन, वायरलेस सेट, लाउडस्पीकर, मेगाफोन और अन्य संचार उपकरणों के उपयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा।
इसके साथ ही चुनाव प्रचार से संबंधित पोस्टर, बैनर या अन्य प्रचार सामग्री लगाने की अनुमति नहीं होगी। कोई भी राजनीतिक दल या चुनाव लड़ रहा उम्मीदवार पोलिंग बूथ के 200 मीटर के दायरे में अपना टेंट या पोलिंग कैंप नहीं लगा सकेगा।
आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि राज्य चुनाव आयोग, जिला चुनाव अधिकारी, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर कोई भी निजी वाहन पोलिंग बूथ के 200 मीटर के दायरे में प्रवेश नहीं कर सकेगा।
हालांकि, यह प्रतिबंध चुनाव ड्यूटी पर तैनात ऑब्जर्वर, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, सुरक्षा कर्मियों और पोलिंग या मतगणना कार्य से जुड़े सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन आदेशों का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए संपन्न करवाना है।