नगर कौंसिल और पंचायत चुनाव में उम्मीदवार तय सीमा के भीतर ही करें खर्च : अतिरिक्त जिला चुनाव अधिकारी
जालंधर, 22 मई: अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ग्रामीण विकास)-कम-अतिरिक्त जिला चुनाव अधिकारी दिव्या पी. ने नगर कौंसिल और नगर पंचायत चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को राज्य चुनाव आयोग, पंजाब द्वारा निर्धारित चुनाव खर्च सीमा का पालन करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने बताया कि नगर कौंसिल क्लास-1 के उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की सीमा 3.60 लाख रुपये, नगर कौंसिल क्लास-2 के लिए 2.30 लाख रुपये और नगर कौंसिल क्लास-3 के लिए 2 लाख रुपये निर्धारित की गई है। वहीं नगर पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए खर्च सीमा 1.40 लाख रुपये तय की गई है।
अतिरिक्त जिला चुनाव अधिकारी ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक उम्मीदवार को अपने चुनाव खर्च का पूरा हिसाब-किताब रखना अनिवार्य होगा। चुनाव परिणाम घोषित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर उम्मीदवारों को निर्धारित प्रोफार्मा में अपना खर्च विवरण संबंधित जिला चुनाव अधिकारी के माध्यम से पंजाब राज्य चुनाव आयोग को जमा करवाना होगा।
उन्होंने कहा कि यदि किसी उम्मीदवार ने चुनाव के दौरान कोई खर्च नहीं किया है, तब भी उसे ‘निल रिटर्न’ दाखिल करनी होगी। इसके अलावा यदि किसी उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त होती है, तो उसे भी चुनाव खर्च में शामिल करना अनिवार्य होगा।
दिव्या पी. ने बताया कि यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक वार्डों या क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है, तो उसे प्रत्येक चुनाव के लिए अलग-अलग खर्च विवरण जमा करवाना होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि चुनाव खर्च का सही रिकॉर्ड न रखने पर चुनाव नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि जिले में पांच नगर कौंसिल — आदमपुर, करतारपुर, नकोदर, नूरमहल और फिल्लौर तथा दो नगर पंचायतों — महितपुर और लोहियां खास के कुल 99 वार्डों में चुनाव होने जा रहे हैं। इनमें नगर कौंसिल नकोदर को क्लास-1 श्रेणी में रखा गया है, जबकि आदमपुर, करतारपुर, नूरमहल और फिल्लौर क्लास-2 श्रेणी में शामिल हैं।