प्ले वे स्कूलों की रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य: जिला प्रोग्राम अधिकारी
जालंधर, 24 जून: अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन स्कीम के तहत प्राइवेट प्ले-वे-स्कूलों की नई रजिस्ट्रेशन करवाने संबंधी पंजाब सरकार द्वारा प्ले वे स्कूलों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत पंजाब में चल रहे सभी प्राइवेट प्ले-वे स्कूलों को सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग से रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है।
इस संबंध में जिला प्रोग्राम अधिकारी गुलबहार सिंह तूर ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 से 6 साल के बच्चों के लिए, जो भी संस्थाएं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रही है, उनकी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा रजिस्ट्रेशन की जा रही है।
जिला प्रोग्राम अधिकारी ने सभी प्राइवेट संस्थाओं से अपील की है कि वे अपने प्ले वे स्कूलों की बिना किसी देरी के सरकार से रजिस्ट्रेशन करवा लें।
अधिक जानकारी के लिए जिला प्रोग्राम अधिकारी का दफ्तर, गांधी वनिता आश्रम के पास सरस्वती विहार जालंधर में संपर्क किया जा सकता है या ईमेल dpojalandhar@rsdiffmail.com, dcpojal2016@gmail.com पर या फोन नंबर 0181-5126498 पर संपर्क किया जा सकता है।