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ज़िला मैजिस्ट्रेट द्वारा पशुओं को सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर छोड़ने पर प्रतिबंध

02 Jul 2026 | 78 Views

ज़िला मैजिस्ट्रेट द्वारा पशुओं को सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर छोड़ने पर प्रतिबंध

ज़िला मैजिस्ट्रेट द्वारा पशुओं को सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर छोड़ने पर प्रतिबंध

 

जालंधर, 1 जुलाई: ज़िला मैजिस्ट्रेट- कम-डिप्टी कमिश्नर वरजीत वालिया द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए गए हैं कि ज़िला जालंधर की सीमा के अंदर आने वाले क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अपने पशुओं को सार्वजनिक रूप से सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ेगा।

आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में सूचना साझा करनी हो तो वह व्हाट्सएप नंबर 96462-22555 पर लोकेशन और फोटो भेजकर सूचना दे सकता है।

यह आदेश जारी होने की तारीख से अगले 2 महीने तक लागू रहेगा।

 

Published on: 02 Jul 2026

Global Admin
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