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जालंधर में रेस्टोरेंट, क्लब और खाने-पीने के स्थानों के लिए नए आदेश जारी, रात 12 बजे तक बंद करना होगा अनिवार्य

12 May 2026 | 123 Views

जालंधर में रेस्टोरेंट, क्लब और खाने-पीने के स्थानों के लिए नए आदेश जारी, रात 12 बजे तक बंद करना होगा अनिवार्य

जालंधर: Dhanpreet Kaur ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से बड़ा आदेश जारी किया है। नए निर्देशों के तहत पुलिस कमिश्नरेट जालंधर के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी रेस्टोरेंट, क्लब और लाइसेंसशुदा खाने-पीने के स्थानों को रात 12 बजे तक पूरी तरह बंद करना अनिवार्य होगा।

जारी आदेशों के अनुसार रात 11:30 बजे के बाद किसी भी प्रकार का नया ऑर्डर नहीं लिया जाएगा और नए ग्राहकों की एंट्री भी बंद रहेगी। इसके अलावा शराब के ठेकों और उनसे जुड़े आसपास के क्षेत्रों को भी रात 12 बजे तक या लाइसेंस की शर्तों के अनुसार बंद करना होगा।

पुलिस प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए हैं। सभी संस्थानों को निर्धारित 10 डीबी ध्वनि स्तर का पालन करना होगा। आदेशों के मुताबिक रात 10 बजे तक डीजे, लाइव ऑर्केस्ट्रा, सिंगर और अन्य तेज आवाज वाले उपकरण बंद करने होंगे।

निर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि रात 10 बजे के बाद परिसर के अंदर होने वाला शोर बाहर सुनाई नहीं देना चाहिए। पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जारी ये आदेश 7 जुलाई 2026 तक प्रभावी रहेंगे।

Published on: 12 May 2026

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