हाईकोर्ट के फैसले पर ‘आप’ का हमला, बलतेज पन्नू बोले – “सुखपाल सिंह खैरा का घमंड टूटा, कानून से ऊपर कोई नहीं”
चंडीगढ़, 21 मई 2026: ग्राम पंचायत की सार्वजनिक जमीन और रास्ते पर कथित कब्जे के मामले को लेकर कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा पर आम आदमी पार्टी ने तीखा हमला बोला है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने और जुर्माना लगाए जाने के बाद ‘आप’ पंजाब के स्टेट मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने कांग्रेस नेता पर गंभीर आरोप लगाए।
गुरुवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बलतेज पन्नू ने कहा कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि “कानून से ऊपर कोई नहीं है।” उन्होंने आरोप लगाया कि सुखपाल सिंह खैरा ने ग्राम पंचायत रामगढ़ की सार्वजनिक गली और रास्ते पर कथित रूप से गैर-कानूनी कब्जा किया था, जिससे ग्रामीणों के आवागमन में परेशानी पैदा हुई।
पन्नू ने दावा किया कि अदालत के रिकॉर्ड में स्थानीय लोगों की शिकायतों, ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड, जूनियर इंजीनियर की रिपोर्ट, स्वामित्व दस्तावेजों और उपग्रह तस्वीरों का उल्लेख किया गया, जिनके आधार पर संबंधित जमीन को सार्वजनिक उपयोग के रास्ते का हिस्सा माना गया।
उन्होंने आरोप लगाया कि रास्ते में गेट लगाए जाने के कारण ग्रामीणों के साथ-साथ एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन सेवाओं को भी बाधा का सामना करना पड़ सकता था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकारी कार्रवाई के दौरान राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर प्रशासनिक कार्रवाई को प्रभावित करने की कोशिश की गई।
बलतेज पन्नू ने कहा कि सुखपाल सिंह खैरा ने खुद को निर्दोष साबित करने के लिए अदालत का रुख किया था, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी और जुर्माना लगाया। उन्होंने कहा कि अदालत ने न्यायिक प्रक्रिया के कथित दुरुपयोग पर भी सख्त टिप्पणी की।
‘आप’ नेता ने कांग्रेस विधायक पर राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ झूठे आरोप लगाने और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले से “सच्चाई सामने आ गई है।”
(नोट: यह बयान आम आदमी पार्टी नेता बलतेज पन्नू द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए आरोपों और दावों पर आधारित है। मामले में सुखपाल सिंह खैरा या कांग्रेस पक्ष का विस्तृत जवाब उपलब्ध होने पर उसे भी शामिल किया जा सकता है।)