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महंगाई भत्ते पर हाईकोर्ट का पंजाब सरकार को नोटिस, अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को

22 Aug 2026 | 12 Views

महंगाई भत्ते पर हाईकोर्ट का पंजाब सरकार को नोटिस, अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को

महंगाई भत्ते पर हाईकोर्ट का पंजाब सरकार को नोटिस, अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते (डीए) के भुगतान से जुड़े मामले में पंजाब सरकार को नोटिस ऑफ मोशन जारी किया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को निर्धारित की है। इस फैसले के बाद राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए के मुद्दे पर अभी और इंतजार करना पड़ेगा।

जानकारी के अनुसार, यह याचिका हाईकोर्ट द्वारा 3 अगस्त को महंगाई भत्ता जारी करने संबंधी दिए गए आदेशों की पालना न होने के मामले में दायर की गई थी। याचिका में पंजाब के मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा को भी पक्षकार बनाया गया है। कर्मचारियों और पेंशनरों को उम्मीद थी कि अदालत इस मामले में कोई सख्त रुख अपनाएगी, लेकिन फिलहाल सुनवाई को आगे बढ़ा दिया गया है।

सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि पालना रिपोर्ट दाखिल करने के लिए उसे 31 अगस्त तक का समय दिया गया है। सरकार की इस दलील को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर के लिए निर्धारित कर दी।

महंगाई भत्ता लंबे समय से पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों और पेंशनर संघों द्वारा लगातार सरकार से बकाया डीए जारी करने की मांग की जाती रही है। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच डीए का भुगतान कर्मचारियों और पेंशनरों को आर्थिक राहत प्रदान करेगा।

हाईकोर्ट की निगरानी में चल रहे इस मामले ने सरकार पर अदालत के निर्देशों का पालन करने का दबाव बढ़ा दिया है। अब सभी की निगाहें 31 अगस्त की समय-सीमा पर टिकी हैं, जब पंजाब सरकार की ओर से पालना रिपोर्ट पेश किए जाने की संभावना है। इसके बाद 27 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में अदालत सरकार की रिपोर्ट और जवाब पर विचार करेगी।

माना जा रहा है कि इस मामले में अदालत के अगले फैसले से पंजाब के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते से जुड़े विवाद की दिशा काफी हद तक स्पष्ट हो सकती है।

Published on: 22 Aug 2026

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